कोर्ट की अवमानना के बाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से किया है तलब
मामला है सैक्टर 5 प्रताप नगर जयपुर में राजस्थान आवासन मण्डल की बेशकीमती 25 बीघा ज़मीन से अतिक्रमण नहीं हटवाने का
प्रताप नगर जयपुर सेक्टर 5 विकास समिति के निवासियों की ओर से एडवोकेट विकास काबरा ने की पैरवी
कुलदीप गुप्ता हिलव्यू समाचार/ जयपुर
विकास समिती सैक्टर 5 प्रताप नगर जयपुर में राजस्थान आवासन मण्डल की बेशकीमती 25 बीघा ज़मीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए महेन्द्र सोनी आयुक्त नगर निगम जयपुर, रवि जैन सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण एवम पवन अरोड़ा आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल को सम्पूर्ण रिकॉर्ड के साथ अवमानना कार्यवाही में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने का आदेश जारी किया है l
गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ न्यायाधिपति एम एम श्रीवास्तव एवम् न्यायाधिपति विनोद कुमार भारवानी ने विकास समिती सैक्टर 5 प्रताप नगर जयपुर की याचिका पर पूर्व आदेश दिनांक 25.04.2022 की अनुपालना को उक्त अधिकारीगण द्वारा संभव ना होने की दलील को नकारते हुए सख़्त रूख़ रखते हुए पारित किया है l चूंकि प्रकरण करोड़ों की लागत की बेशकीमती 25 बीघा जमीन जो विगत दो दशकों से अफसरों की मिली भगत के कारण अतिक्रमण की हुई हैं साथ ही सरकार पट्टे जारी कर उक्त ज़मीन को नियमित करने पर आमादा है l
उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.07.2022 को हुई मीटिंग में उक्त आधिकारीगण द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की जा चुकी है कि 145 से अधिक परिवार विगत दो दशक से बतौर अतिक्रमी अथवा अवैध कब्जाधारी हैं परन्तु आज दिवस तक राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाने बाबत कोई कार्यवही नहीं की गई है .|
विकास काबरा अधिवक्ता द्वारा विकास समिती सैक्टर 5 की निवासियों की और से पैरवी की जा रही है।दिनांक 08.09.2023 को प्रकरण की अगली सुनवाई होगी जिसमें आयुक्त व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होंगे।