निलंबित ASP दिव्या मित्तल रिश्वत मांगने के मामले में ढाई महीने से जेल की हवा खा रही थी
दवा कंपनी के मालिक से दो करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में न्यायिक हिरासत में चल रही एसओजी की तत्कालीन एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. एसपी दिव्या मित्तल के मामले पर जस्टिस सीके सोनगरा की एकलपीठ ने उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है।
बीते दिनों अदालती आदेश के बावजूद भी दिव्या की जमानत याचिका सूचीबद्ध नहीं करने को लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई थी. इसके साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए थे की वह मामले की जांच करे की आदेश के बावजूद केस सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया और कितने मामले हैं जिन्हें अदालती आदेश के बावजूद सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है।
आपको बतादें कि दिव्या मित्तल पर आरोप है कि उसने नशीली दवा से जुड़े मामले में हरिद्वार में संचालित दवा फैक्ट्री के संचालक को गलत रूप से लिप्त बताकर उसका नाम हटाने की एवज में दलाल के मार्फत दो करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी.मामले में एसीबी ने दिव्या को बीती 16 जनवरी को गिरफ्तार किया था. वहीं गत 15 मार्च को एसीबी ने दिव्या के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दिव्या मित्तल को जमानत पर रिहा कर दिया है।