जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की बेंच ने ने सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया। कहा कि जांच अधिकारी को कानून की जानकारी नहीं है। वहीं अब राज्य सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कह रही है ।
13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट के दौरान इसमें 71 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 185 घायल हुए थे। इसके ग्यारह वर्ष बाद 2019 में जिला कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद इन सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में 28 तरह की अपील की थी।