थड़ी मार्केट से भृगु पथ तक चलेगा नगर निगम ग्रेटर का बुलडोजर
मानसरोवर जोन नगर निगम ग्रेटर उपायुक्त मुकेश कुमार ने थड़ी मार्केट से भृगु पथ यानि 5.5 किमी तक पूरे मध्यम मार्ग पर बने अवैध काम्प्लेक्स, दुकानों और जीरो सेटबैक पर हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का नोटिस दिया है। व्यापारी लगभग 15-20 साल से आवासीय में कमर्शियल गतिविधि कर रहे हैं। इस 5.5 किमी एरिया में करीब 2 हजार दुकानें, व अन्य अवैध निर्माण हैं।
जोन ने बिल्डिंग बायलाज का उल्लंघन करने वाले 468 भूखंड मालिकों को नोटिस दे दिया है और 7 दिन में अवैध निर्माण हटाकर फ़ोटोग्राफ सहित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। भूखंड मालिक दस्तावेज पेश करना चाहे तो 3 दिन में दे सकता है। अवैध निर्माण नहीं हटायातो काम्प्लेक्स को सील कर जीरो सेटबैक में अवैध निर्माण ध्वस्त होंगे। हर्जा-खर्जा भूखंड मालिक से ही वसूला जाएगा।
आपको बतादें की यह मामला अचानक कैसे उछला? 2 मार्च को अनिल गुप्ता की दुकानें सील की गई थीं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और कहा मध्यम मार्ग पर ज्यादातर घरों में व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं लेकिन उसी पर कार्यवाही की गयी है। इस पर कोर्ट ने सर्वे कर रिपोर्ट देने निर्देश दिए थे।
यक्ष प्रश्न शासन और प्रशासन से-निगम ने जवाब में कहा है कि हाईकोर्ट में विचाराधीन प्रकरण के आदेश की पालना में सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अवैध काम्प्लेक्स, दुकानें, जीरो सेटबैक में निर्माण रोकने की ज़िम्मेदारी निगम की भी थी और जब अवैध निर्माण हो रहे थे तब निगम के अधिकारी कहाँ थे। क्यों निष्क्रिय रहे ग़ौरतलब है कि मध्यम मार्ग में पिछले 15 साल से अवैध निर्माणों का सिलसिला जारी है।
अब व्यापरियों ने गठित की संघर्ष कमेटी-मानसरोवर के व्यापार मंडल ने मीटिंग बुलाकर व्यापार महासंघ संघर्ष समिति का गठन किया यह संघर्ष समिति कानूनी राय के साथ आगे काम करेगी।
मानसरोवर जोन ग्रेटर निगम के उपायुक्त मुकेश कुमार से हिलव्यू संपादक शालिनी श्रीवास्तव ने की बातचीत । उन्होंने कहा की हमने नोटिस में अवैध निर्माण हटाने और आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए हैं भूखंड मालिक अवैध निर्माण नहीं हटाएगा तो कार्यवाही करेंगे। न्यायालय के आदेश की पालना निगम करेगा और 7 दिन बाद अगर यह अवैध निर्माण नहीं हटते हैं तो नोटिस अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।