मोदी सरनेम’ को लेकर की थी टिप्पणी । मानहानि केस में मिली सजा। सदस्यता पर मंडराया खतरा । राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा,
राहुल गांधी को 2019 में दर्ज ‘मोदी सरनेम’ वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई।राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए मिली जमानत और निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति भी दी गई.
राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?” भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 499/500 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने मई में राहुल गांधी को समन जारी किया था. इस मामले में जब फैसला सुनाया गया, तब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी सूरत जिला न्यायालय में मौजूद थे ।