एक तो इकोलॉजिकल जोन में बसावट और ऊपर से 3 मंज़िला 41 ए गोविंद नगर का अवैध निर्माण? निश्चित है 41 ए भूकम्प के झटकों से गिर सकता है और पड़ौसी की जान-माल के लिए बन सकता है ख़तरा*
जयपुर हिलव्यू समाचार। जेडीए की गैर- अनुमोदित योजना में भूखंड संख्या 41 ए शांतिनगर गृ. नि.स.स.की योजना गोविंद नगर ,आगरा रोड़ राजेश मोटर्स के पीछे,जयपुर के मालिक रामेश्वर शर्मा पुत्र मनीष शर्मा द्वारा इकोलॉजिकल जोन में बिना जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमति व स्वीकृति के अवैध निर्माण किया जा चुका है।
पीड़ित प्लॉट न. 41 बी के बिहारीलाल बैरवा पुत्र लल्लू लाल बैरवा व प्लॉट 40 के मोहन सिंह महावर लगातार विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी इस निर्माण से उनकी जान-माल को ख़तरा है। कोई भी मकान की बनावट और 3 मंज़िला को देखकर यह बात कह सकता है। उसी के साथ-साथ उसके इस अवैध निर्माण से बिहारीलाल के घर में कई बार मनीष शर्मा पुत्र रामेश्वर के मकान का कभी मटेरियल,कभी पानी,कभीं कोई सामान गिरता रहता है। रोके जाने पर रामेश्वर शर्मा पुत्र मनीष शर्मा द्वारा मारपीट और धमकियाँ मिल रही हैं। अनुसूचित जाति-जनजाति की सुरक्षा व अस्मिता के लिए भारत सरकार ने सख़्ती से नियम बनाये हैं ऐसे में एससी वर्ग के यह परिवार लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं एडवोकेट मनीष शर्मा के अवैध निर्माण से।
जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन अधिकारी को 09.02.2023 को शिक़ायत दर्ज़ की गई जिसकी प्राप्ति संख्या सी/आरएन/181 है। इसके अतिरिक्त न्यूज़ पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की गई। आख़िर कैसे और किसकी मिलीभगत से जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना 82 वर्गगज के भूखंड पर पाँच मंजिला इमारत का अवैध निर्माण किया जा रहा है गौरतलब बात है कि उक्त भूखंड 20 फीट की रोड पर स्थित है जिस पर 4 फीट का छज्जा निकाल लिया गया है जबकि 20 फीट की रोड पर कोई भी छज्जा नहीं निकाला जा सकता। जेडीए प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी को लगातार शिकायतें दी गईं है उसके बाद भी अवैध निर्माण निरन्तर चल रहा है और तो और लोगों को किराए पर देने की प्रक्रिया भी शुरुआत हो गई है। जेडीए को इस मामले में सख़्त कार्यवाही करनी चाहिए। पीड़ित पक्ष,अवैध निर्माण कर्ता व जेडीए के जेसीआई से इस संबध में पूर्ण जानकारी ली गयी जिसे हिलव्यू समाचार की वेबसाइट www.hsnews.in पर पूरा देखा जा सकता है।