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आवासीय इलाकों में व्यवसायिक गतिविधियों को चिन्हित कर जेडीए व नगर निगम कार्यवाही करे : हाईकोर्ट

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जयपुर हिलव्यू समाचार। हाईकोर्ट ने जेडीए व नगर निगम को आदेशित किया है कि वे संयुक्त तौर पर कार्यवाही करते हुए 6 सप्ताह में उन आवासीय इमारतों को चिन्हित करें जिसमें व्यवसायिक गतिविधियाँ चल रही हों और वही फिर आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियाँ रोकने के लिए विधि अनुसार कार्यवाही भी की जाए।
सीजे पंकज मित्तल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार शर्मा व अन्य की पीआईएल को निस्तारित करते हुए दिया।
अधिवक्ता मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि सांगानेर स्टेडियम के पीछे जेम्स विहार कॉलोनी आवासीय इलाका है लेकिन यहाँ पर इमारतों में व्यवसायिक औद्योगिक गतिविधियाँ चल रही हैं जबकि जेडीए व नगर निगम के नियमों के तहत आवासीय क्षेत्र में ऐसी गतिविधियाँ नहीं चल सकतीं। कॉलोनी में यह गतिविधियाँ  चलने के कारण वाहनों व अज़नबी लोगों की आवाजाही बनी रहती है। सामाजिक शान्ति भंग होती है।




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