नाबालिग पीड़िता के वकील विनोद बंशीवाल ने बताया कि विधायक के बेटे का नाम पुलिस ने जांच में हटा दिया था। पॉक्सो कोर्ट ने 190 की एप्लिकेशन में प्रसंज्ञान लेते हुए दीपक मीणा को गैंगरेप में शामिल मानकर 9 जून 2022 को उसका गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आरोपी दीपक पुलिस से बचने के लिए छिपता फिर रहा था। इसे लेकर हाईकोर्ट में रिट लगाई कि पुलिस जानबूझकर गिरफ्तारी नहीं कर रही है। ऐसे में कोर्ट ने दौसा एसपी को आगामी 23 जनवरी 2023 को तलब करने के साथ ही दीपक को अरेस्ट करने के भी आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश की पालना में आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया
पॉक्सो कोर्ट ने दीपक मीणा उर्फ दिलीप उर्फ दीपू को 13 जनवरी तक के लिए जेल भेज दिया है। मार्च 2022 में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग ने मंडावर थाने में मामला दर्ज कराया था। कि दीपक ने दोस्तों के साथ मिलकर होटल में उसके साथ गैंगरेप किया था । इस मामले में नेतराम और एक नाबालिग को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।