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राजस्थान के बिल्डिंग बायलाज नियमों में भारी बदलाव

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नगरीय विकास विभाग ने इस संशोधन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। 91 वें संशोधन के तहत अब शहरी इलाकों में मकानों के सटे हुए निर्माणों को भी सेटबैक में मंजूरी दी जाएगी और साथ ही फेसिंग व बीएआर से मुक्त रखा जाएगा। ग्राउंड कवरेज वाले 22 प्रकार के निर्माणों को भी अब अनुज्ञेय किया जाएगा। साथ ही राजस्थान टाउनशिप पालिसी में भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन स्थापित करने के नए प्रावधानों को जोड़ा गया है। माॅडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र बिल्डिंग बायलाज में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन स्टेशन, मीटरिंग एंड रेगुलेटिंग स्टेशन के प्रावधानों को भी सेटबैक में अब स्वीकृति दी जाएगी। ग्राउंड कवरेज एवं बीएआर से मुक्त रखा जाएगा। बगीचा, राॅकरी, कुआ या कुएं की संरचना, खुला वाटर पूल या स्वीमिंग पूल व उनकी संरचनाएं जो रोड की सतह से 21 मीटर से अधिक ऊंचाई की नहीं हो, आगे के बचाव के लिए जीना, वृक्ष का गट्टा (प्लेटफार्म), टैंक,फव्वारा, बैंच, ऊपर से खुला हुआ चबूतरा या इसके समान संरचना, कंपाउंड वाल, गेट, बिना मंजिल का पोर्च, या पोर्टिको स्लाइड, स्विंग, छज्जा, खुला रैंप, दूरसंचार टावर, खुले में प्रस्तावित भवन की सर्विसेज जैसे ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, मीटरिंग रेगुलेशन स्टेशन आदि की मंजूरी अब बिल्डिंग बायलाज के नए संशोधन में मिलेंगी।




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