IT एक्ट की धारा 66A में नहीं होंगे अब कोई केस दर्ज : सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इस बाबत निर्देश दिए !
चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट अकार, जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है कि धारा66A में न तो किसी पर मुकदमा चलाया जाए, एवं ना ही कोई एफआईआर दर्ज हो और न किसी की गिरफ्तारी हो। पीठ ने राज्यों के गृह सचिव और डीजीपी को इस धरा के चलते लंबित मामलों में से भी धारा 66A हटाने को कहा है।