थड़ी मार्केट से भृगु पथ मानसरोवर के व्यापारियों को मानसरोवर निगम ग्रेटर का नाेटिस- 7 दिन में हटाओ
मानसरोवर व्यापार मण्डल अध्यक्ष रामावतार शर्मा,संगठन मंत्री राजेश शर्मा,सचिव संजय दाधीच एवम सद्भावना व्यापार मंडल संरक्षक मनोज पांडेय से इस सम्बंध में सीधी बातचीत
उपायुक्त मानसरोवर जोन नगर निगम ग्रेटर से हुई इस संबंध में चर्चा
मानसराेवर जाेन नगर निगम ग्रेटर उपायुक्त मुकेश कुमार ने मध्यम मार्ग पर बने अवैध काॅम्प्लेक्स, दुकानाें और जीराे सेटबैक पर हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का नाेटिस दिया है। व्यापारी लगभग 15-20 साल आवासीय में कमर्शियल गतिविधि कर रहे हैं।
नाेटिस के अनुसार थड़ी मार्केट से भृगु पथ यानि 5.5 किमी तक पूरे मध्यम मार्ग पर अवैध काॅमर्शियल काॅम्प्लेक्स, जीराे सेटबैक में अवैध निर्माण, दुकानें बनी हैं। इस 5.5 किमी एरिया में करीब 2 हजार दुकानें, काॅम्प्लेक्स व अन्य अवैध निर्माण हैं। जाेन ने बिल्डिंग बायलाॅज का उल्लंघन करने वाले 468 भूखंड मालिकाें को नाेटिस दे दिया है और 7 दिन में अवैध निर्माण हटाकर फाेटाेग्राफ सहित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं।
भूखंड मालिक दस्तावेज पेश करना चाहे ताे 3 दिन में दे सकता है। अवैध निर्माण नहीं हटाया ताे काॅम्प्लेक्स काे सील कर जीराे सेटबैक में अवैध निर्माण ध्वस्त होंगे। हर्जा-खर्जा भूखंड मालिक से ही वसूला जाएगा।
मामला अचानक कैसे उछला?
2 मार्च काे अनिल गुप्ता की दुकानें सील की गई थीं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और कहा मध्यम मार्ग पर ज्यादातर घरों में व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं लेकिन उसी पर कार्यवाही की गयी है। इस पर कोर्ट ने सर्वे कर रिपोर्ट देने निर्देश दिए थे।
यक्ष प्रश्न शासन और प्रशासन से-
निगम ने जवाब में कहा है कि हाईकाेर्ट में विचाराधीन प्रकरण के आदेश की पालना में सार्वजनिक नाेटिस जारी किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अवैध काॅम्प्लेक्स, दुकानें, जीराे सेटबैक में निर्माण राेकने की ज़िम्मेदारी निगम की भी थी और जब अवैध निर्माण हाे रहे थे तब निगम के अधिकारी कहाँ थे। क्यों निष्क्रिय रहे ग़ौरतलब है कि मध्यम मार्ग में पिछले 15 साल से अवैध निर्माणाें का सिलसिला जारी है।
व्यापरियों ने गठित की संघर्ष कमेटी-
निगम के नाेटिस के विराेध में मानसराेवर के व्यापार मंडल ने मीटिंग बुलाकर व्यापार महासंघ संघर्ष समिति का गठन किया यह संघर्ष समिति कानूनी राय के साथ आगे काम करेगी।
मानसरोवर जोन ग्रेटर निगम के उपायुक्त मुकेश कुमार से बातचीत
हमने नोटिस में अवैध निर्माण हटाने और आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए हैं भूखंड मालिक अवैध निर्माण नहीं हटाएगा ताे कार्यवाही करेंगे। न्यायालय के आदेश की पालना निगम करेगा और 7 दिन बाद अगर यह अवैध निर्माण नहीं हटते हैं तो नोटिस अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।