बीकानेर के चर्चित मोनालिसा हत्याकांड के बाद अंतिम संस्कार के लिए नया सरकारी नियम आया है । इसमें दिए गए निर्देशानुसार अब जयपुर के श्मशान और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार व सुपुर्द ए खाक के लिए इसमें मृतक की आईडी सहित पाँच लोगों की आईडी देनी पड़ेगी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने 8 मार्च को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
नगर निगम जयपुर हेरिटेज के कमिश्नर विश्राम मीणा ने बताया कि जयपुर शहर में संचालित श्मशान और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के बाद कई मृतकों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इससे गलत काम और मृतकों की सही जानकारी नहीं मिल पाती है। उन्होंने बताया कि अब अंतिम संस्कार के लिए लाए जाने वाले मृतक व्यक्ति की पहचान के लिए उसकी आईडी के साथ ही अंत्येष्टि में शामिल होने वाले 5 लोगों की भी आईडी देना अनिवार्य होगा।
दाह संस्कार के नए नियम
- नगर निगम जयपुर हेरिटेज की ओर से संचालित सभी श्मशान घाटों मे अंतिम संस्कार का पूर्ण रिकाॅर्ड बनाया जाए।
- श्मशान घाट में काम करने वाले, लकड़ी बेचने वाले, अंतिम संस्कार करवाने वाले, दाह संस्कार से संबंधित अन्य सामग्री बेचने वाले के द्वारा भी रिकाॅर्ड नहीं बनाया जाता है। इनके द्वारा भी दाह संस्कार सामग्री लेने वाले का रिकाॅर्ड रखा जाए।
- श्मशान घाट में जितने भी लोगों का अंतिम संस्कार होता है। मृतक की पहचान सुनिश्चित होने के बाद दाह संस्कार किया जाए।
- अंत्येष्टि में शामिल कम से कम 5 लोगों के पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट लेकर रिकाॅर्ड लिया जाए।
- दाह संस्कार से संबंधित रिकाॅर्ड हर महीने नगर निगम में जमा करवाया जाए।