पुजारी परिवार को मिली क़ानून के साथ चलने की सजा
गिरिधारी मंदिर परिवार के दो सदस्यों को हुई 26 दिन जेल
मंत्रियों पर हुई FIR पर क्यों नहीं होती इतनी जल्दी कार्यवाही
राजस्थान में आम आदमी की हो जाती है शीघ्र ही गिरफ़्तारी
सरकारी मेहरबानी के चलते रामप्रसाद के पिता ने डाली छत
कानून के गलियारों में झूठ के शॉर्टकट को नहीं मिली जगह
कोर्ट ने दिए सेल अमीन को कब्ज़ा खाली करवाने के आदेश , रामप्रसाद मीणा के परिवार को छोड़नी पड़ेगी गिरधारी मंदिर की जमीन
#जो_देते_हैं_भगवान_को_धोखा वो इंसानों को क्या छोड़ेंगे कोई नहीं है यहाँ किसी का वादे हैं वादों का क्या , एक को था झूठ पर विश्वास तो दूसरे को था देश के #क़ानून पर विश्वास , मगर #पुजारी_ परिवार को क़ानून के साथ चलने की मिली सजा , #गिरिधारी_मंदिर पुजारी परिवार के दो सदस्यों को काटना पड़ा 26 दिन का #कारावास । राजस्थान में है कानून का अलग ही अंदाज यहाँ सरकार के मंत्री मंत्रियों पर हुई FIR पर कभी नहीं होती इतनी जल्दी कोई कार्यवाही लेकिन आम आदमी की हो जाती है शीघ्र ही गिरफ़्तारी ।
दरअसल यह मामला था #राजाराम_का_तालाब, #चांदी_की_टकसाल स्थित गिरिधारी मन्दिर की जमीन पर कब्ज़े के चलते हुई #रामप्रसाद_मीणा_की आत्महत्या का , जिसके चलते गत दिनों में सरकारी सहानुभूति के चलते रामप्रसाद मीणा के पिता रामकिशोर मीणा ने कब्जाए हुए गिरिधारी मंदिर परिसर में छत भी डलवा ली थी । लेकिन कानून के लम्बे गलियारों में झूठ के शॉर्टकट को नहीं मिली जगह ,न्यायालय किराया अधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय ने सेल अमीन को कब्ज़ा खाली करवाने के दिये आदेश ,मीणा परिवार को गिरधारी मंदिर को पुनः वापस करनी होगी कब्जा की गई जमीन, मृतक रामप्रसाद मीणा के पिता रामकिशोर को छोड़ना होगा अपना अवैध कब्ज़ा ,
#सेल_अमीन को न्यायालय ने 3 माह में कार्यवाही करने के दिये आदेश अब न्यायालय ने सेल अमीन को आदेश देते हुए कहा कि #विवादित स्थल पर ताला लगे होने या #शांति_भंग होने की संभावना जाहिर हो तो #ताला तोड़ने की अनुमति व #पुलिस_इमदाद की कार्यवाही की जाए एवं धारा 20 #राजस्थान_किराया_नियंत्रण_अधिनियम_2001 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस इजराह में कब्ज़ा वारंट दिशा-निर्देशों के आधार पर सेल अमीन की उपस्थिति में डिक्रीदार को कब्जा उपलब्ध करवाया जाए । यदि परिसर में ताला भी लगा हो तो उसे तोड़कर कब्ज़ा दिलवाया जाए ।
किसी भी संदेह के निराकरण के लिए यह भी स्पष्ट किया गया कि कब्ज़े के परिसर के अंदर यदि कोई सामान पड़ा है तो उस सामान की सूची बनाकर मदयून को सौंपा दिया जाए या उसकी अनुपस्थिति में #डिक्रीदार को सुपुर्द किया जाए। दोनों ही स्थिति में सामान की सूची बनाकर सामान जिसे सौंपा जाए उससे रसीद प्राप्त की जाए।
कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में संबंधित थाना अधिकारी से संपर्क कर माकूल #महिला_पुलिस या पुरुष पुलिस सुरक्षा भी ली जाए।